पटना, नवम्बर 17 -- पटना हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस के साथ अभियुक्त बनाए गए पुष्पराज बजाज को शर्तों के साथ जमानत दे दी। न्यायमूर्ति चंद्र प्रकाश सिंह की एकलपीठ ने जमानत दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहने का आदेश भी दिया है। साथ ही पुष्पराज बजाज को अपना पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करने को कहा है। उन्हें देश छोड़ने के पूर्व कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। यदि वह अपना आवासीय पता बदलते हैं तो ईडी और कोर्ट को इसकी जानकारी देनी होगी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक साल से ज्यादा समय तक जेल में रखने के बावजूद आरोप गठन तक नहीं हो सका है। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता हर्ष सिंह और ईडी की ओर से जोहेब हसेन ने दलील पेश की।
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