छपरा, अप्रैल 10 -- गड़खा, एक संवाददाता। पटना हाईकोर्ट ने देवराहा बाबा श्रीधर दास इंटर कॉलेज, कदना के प्रभारी प्राचार्य पद को लेकर चल रहे विवाद में फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकलपीठ ने रिट अधिकार क्षेत्र वाद संख्या 3806/2026 की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। मामले में उमेश प्रसाद ने याचिका दायर कर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा नेहा कुमारी को प्रभारी प्राचार्य के रूप में योग्य ठहराने के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिक्षक निर्देशिका (इंटर) 2026 के अनुसार उमेश प्रसाद की नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई थी जबकि नेहा कुमारी की नियुक्ति 4 अक्टूबर 2023 को हुई है। इस आधार पर उमेश प्रसाद वरिष्ठ हैं और प्रभारी प्राचार्य बनने के अधिक पात्र हैं। याचिका में यह भी कहा गया...