हाई कोर्ट ने जवाद सिद्दीकी को नहीं दी अंतरिम जमानत
नई दिल्ली, जुलाई 17 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने अल फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देने से मना कर दिया। सिद्दकी दो धनशोधन मामलों में हिरासत में है। हालांकि न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने सिद्दीकी को तीन तारीखों पर कस्टडी पैरोल पर अपनी पत्नी (जो स्टेज 4 ओवेरियन कैंसर की मरीज हैं) से मिलने की इजाजत दे दी। यह भी पढ़ें- झटके पर झटका: 6 साल से जेल में बंद शरजील इमाम की जमानत वाली एक और कोशिशस्वास्थ्य स्थिति सिद्दीकी ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी कि उनकी पत्नी की सेहत बहुत खराब है। वह जिंदगी के इस पड़ाव पर उनके साथ रहना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई आपातकालीन स्थिति दिखे। असल में मेडिकल रिकॉर्ड से पता चला कि सिद्दीकी की पत्नी की हालत बिगड़ नहीं रही है, बल्कि...
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