रांची, मई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने संबंधित सभी योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा कि संबंधित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने जेएसएससी और संबंधित अधिकारियों को सभी योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पूर्व में मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों के लिए सीटें सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इस मामले में प्रार्थियों का कहना था कि कर्मचारी चयन आयोग ने कई अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी यह कहते हुए रद्द कर दी थी कि उन्होंने स्नातकोत्तर (पीजी) और बीएड की डिग्री एक ही शैक्षणिक सत्र में प्राप्त की है, जो आयोग के अनुसार नियमों के अनुरूप नहीं था। इसी आधार पर उन्हें नियुक्ति प्र...