औरैया, फरवरी 25 -- औरैया, संवाददाता। दिबियापुर थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व हाईस्कूल की नाबालिग छात्रा से सरेआम छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र की अदालत ने आरोपी जितेंद्र कुमार उर्फ तरजन को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि दिबियापुर थाना क्षेत्र निवासी वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री, जो हाईस्कूल की छात्रा है, प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच कोचिंग के लिए हरचंदपुर जाती थी। आरोप था कि गांव हरचंदपुर निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ टारजन रास्ते में आते-जाते छात्रा से छेड़खानी करता था। रिपोर्ट क...
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