मुख्य संवाददाता, फरवरी 15 -- कोई भी दो बार यूपी बोर्ड से हाईस्कूल या इंटरमीडिएट पास का सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। यदि ऐसी शिकायत मिलती है तो यूपी बोर्ड उसके प्रमाण पत्र को रद्द कर देता है। अब यूपी बोर्ड की ओर से निरस्त किए जाने वाले हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के ऐसे प्रमाणपत्रों की सूचना सार्वजनिक की जाएगी। निरस्त प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड के अपर सचिव प्रशासन सत्येन्द्र सिंह ने 11 फरवरी को पांचों क्षेत्रीय कार्यालय (प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, बरेली और गोरखपुर) के अपर सचिवों को पत्र लिखा है कि ऐसे मामलों में प्रमाणपत्रों के निरस्तीकरण की सूचना संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में सार्वजनिक करना आवश्यक है। यह प्रकाशन निरस्तीकरण सूचना मिलने के 15 दिन के अंदर करना होगा...
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