हाईकोर्ट से संजीव अरोड़ा को राहत नहीं मिली
नई दिल्ली, मई 12 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को कथित धोखाधड़ी वाले जीएसटी लेन-देन से जुड़ी धनशोधन मामले की जांच में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के खिलाफ उनकी चुनौती पर सुनवाई 14 मई तक के लिए टाल दी है। गुरुग्राम की एक विशेष अदालत ने 'आप' सांसद को सात दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। यह गिरफ्तारी, जो 9 मई को चंडीगढ़ में हुई थी, 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के कथित धोखाधड़ी वाले जीएसटी लेन-देन से जुड़ी है। संजीव अरोड़ा के वकील ने याचिका के पीछे के कारणों के बारे में कहा कि हमने कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि यह संवैधानिक प्रावधानों और पीएमएलए के खिलाफ है। यह भी पढ़ें- संजीव अरोड़ा को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी-रिमांड को चुनौत...
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