औरैया, फरवरी 26 -- औरैया, संवाददाता। शहर की बेशकीमती जमीन को कब्जा मुक्त कराए जाने की कार्रवाई के खिलाफ दायर रिट याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की मेरिट पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया। फैसले के बाद प्रशासनिक कार्रवाई को कानूनी मजबूती मिल गई है। जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता अनिल कुमार शुक्ला, विमल शुक्ला और प्रेम नारायण शुक्ला की ओर से 24 जनवरी 2025 को रिट याचिका दाखिल की गई थी। रिट में स्टेट ऑफ यूपी समेत जिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार सदर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, चेयरमैन नगर पालिका परिषद तथा एआरएम यूपीएसआरटीसी औरैया को पक्षकार बनाया गया था। नगर पालिका परिषद की ओर से अधिवक्ता अवधेश कुमार सक्सेना और अभिषेक कुमार सरोज ने पैरवी की। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ...