रांची, दिसम्बर 22 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार बहाली से जुड़े एक अहम मामले में अभ्यर्थियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि नियुक्ति के लिए उसी बीट का निवासी होना अनिवार्य शर्त नहीं है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने गिरिडीह जिले के पवन कुमार राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नामांकन को रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया। मामले के अनुसार, प्रार्थी की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है। राज्य सरकार और गिरिडीह जिला प्रशासन ने भी अपने जवाब में इसी तर्क के आधार पर नियुक्ति से इनकार किया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर पहले ही खंडपीठ स्पष्ट निर्णय दे चुका है। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि चौकीदार...
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