हाईकोर्ट से बड़ी राहत, ईसी रद्द करने का आदेश निरस्त
रांची, अगस्त 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। अवध डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जमशेदपुर को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने 68 छात्रों के बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बीडीएस) में दाखिले के मामले में राज्य सरकार की ओर से कॉलेज का एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट (ईसी) रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने नेशनल डेंटल कमीशन (एनडीसी) की ओर से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कॉलेज के सभी यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में नामांकन पर रोक लगाने की कार्रवाई को भी गलत ठहराया है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गड़ोदिया और अधिवक्ता कुमार वैभव ने अदालत में पक्ष रखा। यह भी पढ़ें- CSAB : खाली BTech सीटों के लिए राउंड 2 रिजल्ट जारी, JEE Main की और कम रैंक पर मिला मौका सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट को केवल सीमित और गं...
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