रांची, मार्च 28 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पति की सजा को बरकरार रखा है, जबकि सास-ससुर समेत चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दायर दो अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया। अदालत की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल रिश्तेदारी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक उसके खिलाफ ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य मौजूद न हों। हाईकोर्ट ने शमीम मियां, रशीदा बीबी और सकुरन बीबी को बरी करते हुए उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि इनके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य नहीं था और इन्हें केवल रिश्तेदार होने के आधार पर दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा मृतका के ससुर को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। वहीं, पति साजिद मिय...
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