हाईकोर्ट से कॉलोनाइजर और महिला कर्मचारी को राहत
पीलीभीत, अगस्त 7 -- पीलीभीत। कंपनी की छत से अकाउंटेंट का शव फंदे से लटका मिलने के चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद मुख्य आरोपी कॉलोनाइजर वेदप्रकाश की नियमित जमानत तथा सह-आरोपी एवं कंपनी की कर्मचारी निधि मिश्रा की अग्रिम जमानत सशर्त मंजूर कर ली। मोहल्ला खुदागंज निवासी रामौतार ने 13 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि देशनगर स्थित शिवनगर कॉलोनी में वेदप्रकाश की मधुरवाणी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की छत के बाहर उनके भाई व कंपनी के अकाउंटेंट अनिल का शव फंदे से लटका मिला था। आरोप था कि वेदप्रकाश और निधि मिश्रा के बीच संबंधों की जानकारी होने पर अनिल को प्रताड़ित किया जाता था। बाद में उसकी हत्या कर शव फंदे से लटका दिया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर वेदप्रकाश को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था जहां...
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