लातेहार, फरवरी 8 -- लातेहार संवाददाता। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में रीट याचिका दायर की गई है। यह याचिका लातेहार नगर पंचायत के निवासी रूपेश अग्रवाल द्वारा दाखिल की गई है।याचिका में कहा गया है कि लातेहार नगर पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण गलत तरीका से रिजर्व कर दिया गया।झारखंड हाई कोर्ट ने इस जनहित याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए 10 फरवरी 2026 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।इस संबंध में याचिकाकर्ता रुपेश अग्रवाल ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट में सुनवाई के बाद लातेहार नगर पंचायत चुनाव पर अस्थायी रोक लगाई जा सकती है तथा अध्यक्ष पद को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया जा सकता है। फोटो- 26- रूपेश अग्रवाल
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