हाईकोर्ट में पेश न होने पर ईओ के खिलाफ वारंट जारी
बरेली, अगस्त 13 -- नवाबगंज। डीज़ल का भुगतान न किए जाने के मामले में हाईकार्ट में पेश न होना ईओ को भारी पड़ गया। उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए तय तारीख पर पेश न होने पर अदालत ने ईओ के खिलाफ वारंट जारी करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बरेली को आदेश दिया है। इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए एक सितंबर की तिथि नियत की है। पीलीभीत हाईवे पर स्थित गंगवार एनर्जी प्वाइंट के स्वामी लेखराज गंगवार ने 2016 में नगर पालिका परिषद को डीजल की आपूर्ति की थी। उसका 23 लाख रुपये का बकाया नगर पालिका परिषद पर है लेकिन नगर पालिका परिषद ने उन्हें अब तक भुगतान नहीं किया है। इसे लेकर लेखराज ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।उनके अधिवक्ता राजीव गंगवार ने बताया कि हाईकोर्ट में रिट दायर किए जाने पर कोर्ट ने नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी (ईओ) रामरतन अं...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.