हाईकोर्ट में जरूरी पत्रावलियां प्रस्तुत न करने पर कनिष्ठ सहायक निलंबित
एटा, सितम्बर 9 -- एटा, हाईकोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में लंबित अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहनौआ से जुड़े एक मामले में अदालती आदेशों की अवहेलना डीपीआरओ कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक को भारी पड़ गई। हाईाकोर्ट द्वारा मांगे गए जरूरी साक्ष्य और पत्रावलियां समय पर प्रस्तुत न करने पर कनिष्ठ सहायक को निलंबित कर दिया गया। अवागढ़ ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत सहनौआ निवासी ऊषा देवी बनाम राज्य मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रकरण से संबंधित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के लिए डीपीआरओ कार्यालय से जरूरी साक्ष्य, दस्तावेज और मूल पत्रावलियां तलब करने का आदेश जारी किया। इन्हें कोर्ट के आदेश के तहत नियत तिथि पर अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था। आरोप है कि हाईाकेर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायिक मंच के निर्देशों के बाद भी कनिष्ठ सहायक ने लापरवाही बरतते ...
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