गुड़गांव, मई 30 -- गुरुग्राम, अमर मौर्य। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 29 मई को सुनवाई करते हुए बड़ी संख्या में आवेदकों को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई 2026 को निर्धारित की है। आवासीय मकानों मे अवैध निर्माण को लेकर डीएलएफ सिटी रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विभिन्न रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, प्लॉट व फ्लैट मालिकों और अन्य प्रभावित पक्षों की ओर से दायर कई याचिका पर विचार किया गया। कोर्ट ने माना कि मामले में कई जटिल कानूनी और वित्तीय मुद्दे जुड़े हुए हैं। जिन पर बहस की आवश्यकता है। समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। जिन अतिरिक्त प्रतिवादियों ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, उन्हें अगली सुनवाई तक अंतिम अवसर दिया जा रहा है। यदि 6 जुलाई तक जव...