हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल मैदान के टेंडर पर रोक
रांची, जुलाई 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट परिसर में प्रस्तावित फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए जारी टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार तथा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 10 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन को दोनों पक्षों के जवाब पर 18 अगस्त तक अपना पक्ष दाखिल करने को कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की गई है। मामला हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल ग्राउंड निर्माण के लिए जारी टेंडर से जुड़ा है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने प्रथम चरण की विकास योजना के तहत राज्य सरकार को पांच न्यायाधीश आवास, पांच रजिस्ट्री अधिकारियों के आवास, एक ऑ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.