पटना, अप्रैल 10 -- हाईकोर्ट परिसर और कोर्ट रूम में उच्च गति की इंटरनेट सेवा और वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट प्रशासन को इस बारे में अब तक की गयी कार्रवाईयों का ब्योरा देने का निर्देश दिया। वाई फाई उपलब्ध कराने के लिए उठाये गए कदम का भी ब्योरा दो सप्ताह के भीतर देने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। इसके साथ ही बीएसएनएल और बेल्ट्रॉन को इस केस में प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया। कोर्ट को बताया गया कि हाईकोर्ट परिसर के भीतर इंटरनेट और वाई-फाई सुविधाओं के नियमित रखरखाव, सुरक्षा और निर्बाध संचालन के लिए एक व्यापक और प्रभावी नीति बनाई जानी चाहिए। ताकि अधिवक्ताओं सहित आम जन को इंटरनेट की सुविधा ...