रांची, अप्रैल 28 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद जिला पुलिस बल के 20 पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर और रिलीविंग आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी याचिकाकर्ता अपने मूल पदस्थापन स्थल धनबाद में ही योगदान दें और संबंधित अधिकारी उनकी जॉइनिंग स्वीकार करें। मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी कर्मी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जरूरी है, तो उसे ट्रांसफर के बहाने दंड नहीं दिया जा सकता। अदालत के समक्ष यह तथ्य आया कि 20 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर (मेमो नं. 238/पी, 24 फरवरी 2025) और रिलीविंग आदेश (नं. 642, 11 मार्च 2025) प्रशासनिक आवश्यकता बताकर जारी किया गया था। हालांकि आरटीआई से यह खुलासा हुआ कि यह कार्रवाई दंडात्मक प्रकृति की थी। धनबाद एसएसपी ने लापरवाही ...
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