रांची, अगस्त 18 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एमएसएमई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के तहत निविदा खारिज किए जाने के मामले में राज्य सरकार को अतिरिक्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने एम/एस नारायण हॉर्टिकल्चरल नर्सरी, रांची की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि उद्योग निदेशालय के अवर सचिव की ओर से 12 दिसंबर 2025 को जारी पत्र और राज्य सरकार के जवाब में अंतर है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में साक्ष्य सहित स्पष्ट शपथपत्र दाखिल करने और उसकी प्रति राज्य को देने का निर्देश दिया। इसके एक सप्ताह के भीतर राज्य को अतिरिक्त जवाब दाखिल करना होगा।

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