लखीमपुरखीरी, मार्च 27 -- पलियाकलां। उच्च न्यायालय से सपा के प्रदेश सचिव रेहान खान को बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके विरुद्ध दर्ज एफआईआर को पूरी तरह से रद्द करने का आदेश जारी किया है। मामला थाना पलिया से संबंधित है, जहां रेहान खान एवं अन्य के विरुद्ध मुकदमा विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस एफआईआर को चुनौती देते हुए रेहान ख़ान की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

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