लखनऊ, नवम्बर 21 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बलरामपुर जिले की एक विषेश अदालत में चल रही गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने हाशमी की अर्जी को मंजूर करते हुए पारित किया है। याची के अधिवक्ता मनेाज कुमार मिश्रा का तर्क था कि नियमानुसार किसी के खिलाफ गैंग चार्ट केवल उन्हीं मुकदमों के आधार पर तैयार करना चाहिए, जिनमें विवेचना के बाद आरेाप पत्र दाखिल हो चुका हो । तर्क दिया कि हाशमी के खिलाफ गैंग चार्ट में तीन केस ऐसे थे जिनमें गैंग चार्ट तैयार करते समय आरेाप पत्र दाखिल नहीं किया गया था। कोर्ट ने मामले की सुनवायी के बाद हाशमी की अर्जी मंजूर करते हुए उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही रद कर दी। हांलाकि कोर्ट ने साफ किया कि जब...
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