हाईकोर्ट ने वरदराजन मामले में केंद्र का फैसला खारिज किया
नई दिल्ली, मई 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को केंद्र सरकार का फैसला रद्द कर दिया। केंद्र ने वरदराजन के भारतीय मूल के निवासी (पीआईओ) के दर्जे को प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) में बदलने की मांग ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र के इस इनकार का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया। न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने अमेरिकी पत्रकार के आवेदन को बहाल कर दिया। अधिकारियों से कानून के अनुसार इस पर नए सिरे से निर्णय लेने और तर्कसंगत आदेश पारित करने को कहा है। पीठ ने कहा कि अदालत ने आदेश का अवलोकन करने के बाद पाया कि याचिकाकर्ता के पीआईओ को ओसीआई में बदलने का अनुरोध खारिज कर दिया गया था। हालांकि इस संबंध में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आवेदन पर अनुकूल निर्णय क्यों नहीं ल...
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