नई दिल्ली, मार्च 12 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका में विशेष अदालत के 9 जनवरी के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव पर आरोप तय किए गए हैं। सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने दोनों पक्षों को सुनवाई की एक संभावित सूची जारी की। पीठ ने कहा कि इस मामले में दलीलें 17, 18, 23 व 24 मार्च को सुनी जाएंगी। इसके साथ ही पक्षकारों से इस मामले में लिखित जवाब दाखिल करने को कहा है। यादव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि तत्कालीन मंत्री का भर्ती प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि एक निजी लेन-देन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लागू नहीं किया जा सकता था। सिब्बल ने कहा कि यह मामला रेलवे म...