नैनीताल, जून 9 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने रामनगर तहसील के अंतर्गत मालधन गोपाल नगर में चल रही शराब की दुकानों के मामले में अहम फैसला सुनाया है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए उक्त स्थान पर शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने और उसकी रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले के अनुसार, शराब कारोबारी गणेश दत्त जोशी और अशोक साह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी और अपनी दुकानों की सुरक्षा की मांग की थी। याचिका में कहा गया कि वे आबकारी नियमों के तहत वैध रूप से शराब की दुकानें चला रहे हैं, लेकिन कुछ संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और उन्हें दुकान बंद करने की धमकी दे रहे हैं। वहीं, याचिका में बनाए गए विपक्षियों का कह...
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