नई दिल्ली, मार्च 2 -- भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सत्र अदालत के आदेश पर रोक लगाते हुए उनकी जमानत बहाल कर दी। सत्र अदालत ने एआई समिट प्रदर्शन मामले में चिब की जमानत पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने चिब की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई। सत्र अदालत ने चिब को जमानत देने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि कुछ तो दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत ने जमानत पर रोक लगाते समय इस मामले को दुलर्भ व असाधारण बताया। पीठ ने कहा कि लेकिन सत्र अदालत ने इस पर स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इस मामले को दुर्लभ व असाधारण की श्रेणी में क्यों रखा गया। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत ने जमानत पर र...