लखनऊ, अप्रैल 27 -- हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ठाकुरद्वारा मोहल्ले की साफ-सफ़ाई व आवारा जानवरों को हटाने का आदेश नगर निगम, लखनऊ को दिया है। न्यायालय ने इस इलाके की तस्वीरें देखकर नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़कें कूड़े से पटी हुई हैं। ऐसा लगता है कि लम्बे समय से इस क्षेत्र की सफाई नहीं हुई। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक साफ-सफाई करने तथा वहां के आवासीय इलाके से डम्पिंग यार्ड हटाने के लिए नगर निगम को कदम उठाने का निर्देश दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने सैयद अली हसन आबिदी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। यह भी पढ़ें- अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट नाराज याचिका में आरोप लगाया गया है कि आवासीय इलाके में कूड़ा जमा किया जा रहा है। इससे आसपास के निवासियों को भारी अ...