नई दिल्ली, अप्रैल 24 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाईकोर्ट ने 27 साल के तरुण बुटोलिया के परिवार को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। तरुण की इस साल उत्तम नगर में होली पर हुई हिंसक झड़प में मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया की पीठ ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त से कहा है कि वह संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दें कि वे अपना निजी मोबाइल नंबर परिवार को दें, ताकि मुश्किल के समय वे उनसे संपर्क कर सकें। पीठ परिवार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को गंभीर खतरा बताते हुए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। यह भी पढ़ें- उत्तम नगर होली हिंसा: मृतक तरुण के परिवार को मिलेगी पुलिस सुरक्षा, HC ने दिया आदेश उन्होंने यह भी मांग की कि इस घटना से जुड़े कथित तौर पर धमकी भरे भड़काऊ व सांप्रदायिक रूप से उकसाने वाले वीडियो सभी...
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