हाईकोर्ट ने बेकन फैक्ट्री के जीएम का आदेश किया रद्द
रांची, जुलाई 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कांके स्थित स्टेट बेकन फैक्ट्री के सेवानिवृत्त सुपरवाइजर (मैकेनिकल) काशीनाथ गांगुली के वेतनमान विवाद में फैसला सुनाया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्टेट बेकन फैक्ट्री कांके के महाप्रबंधक के 4 मार्च 2021 को पारित आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि विभाग ने प्रार्थी की आपत्तियों और दावों पर समुचित विचार किए बिना केवल पुराने विभागीय पत्र का हवाला देकर उनका दावा खारिज कर दिया। ऐसा आदेश कानून की दृष्टि में उचित नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने मामले को संबंधित प्राधिकारी के पास वापस भेजते हुए निर्देश दिया कि प्रार्थी के प्रतिवेदन में उठाए गए सभी बिंदुओं पर विचार कर 12 सप्ताह के भीतर कानून के अनुरूप नया और कारणयुक्त आदेश पारित किया जाए। यह भी पढ़ें- प्राध्यापक बिनोद कुमार राय...
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