सीवान, अप्रैल 10 -- सीवान,हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले के बड़हरिया प्रखंड के उप-प्रमुख के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव पर पटना हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। मामला उप-प्रमुख वकील अहमद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई है। ।मामले की अगली सुनवाई 7 मई 2026 को निर्धारित की गई है। बताते हैं कि याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए आरोप स्पष्ट नहीं हैं, साथ ही उनमें पर्याप्त जानकारी का अभाव है। कई आरोप ऐसे भी हैं जो प्रमुख से जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि उप-प्रमुख की भूमिका सिर्फ सहयोगी की होती है। बहरहाल, इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। वहीं याचिकाकर्ता को दो सप्ताह के भीतर आवश्यक कागजात दाखिल करने को कहा गया है, जबकि प्रतिवादियों को चार ...
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