हाईकोर्ट ने पीड़िता की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, अक्टूबर 23 -- केरल हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न की शिकार 16 वर्षीय लड़की की 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति दी है। अदालत ने नाबालिग पीड़िता द्वारा झेले गए मनोवैज्ञानिक आघात और मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने लड़की की मां द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश जारी किया। मां ने गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगी थी, और कहा था कि इसे जारी रखने से उनकी बेटी को और अधिक मानसिक पीड़ा होगी। कोर्ट ने लड़की और उसकी मां के इस पक्ष को स्वीकार कर लिया कि वे गर्भावस्था को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। यह फैसला गर्भावस्था के एक एडवांस स्टेज में आया है, जहां गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत सावधानीपूर्वक चिकित्सीय मूल्यांकन और न्यायिक विचार की जरूरत होती है। कोर्ट के निर्देश पर गठि...
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