नई दिल्ली, दिसम्बर 25 -- पर्यावरण संरक्षण को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पूरे पंजाब में अदालत की अनुमति के बिना पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अगली सुनवाई या विशेष अनुमति के बिना राज्य में कहीं भी पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यह आदेश मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर प्रस्तावित लगभग 250 पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। मोहाली निवासी शुभम सेखों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि विकास परियोजनाओं के नाम पर पर्यावरणीय मानकों और वैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। साथ ही अदालत ने पूछा कि र...
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