हल्द्वानी, जून 16 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में देहरादून के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही एक आपराधिक मामले की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। यह मामला दहेज निषेध अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित था, जिसमें आरोपी पर विवाह का वादा कर धोखाधड़ी, भावनात्मक क्षति और दहेज की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की एकलपीठ ने देहरादून निवासी हिमांशु सिंह की याचिका पर यह निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता ने देहरादून निवासी महिला की ओर से दर्ज की गई एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। महिला ने 2017 में हिमांशु पर दहेज उत्पीड़न, आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज कराया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायत में मुख्य रूप से एक असफल निजी रिश्ते और उससे हुई भावनात्मक चो...
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