बोकारो, जुलाई 10 -- बोकारो, प्रतिनिधि। झारखंड उच्च न्यायालय ने वकील रंजीत कुमार उर्फ रंजीत गिरी के निलंबन मामले में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। कोर्ट ने झारखंड राज्य बार काउंसिल को बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के निलंबन आदेश पर याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकलपीठ ने याचिका संख्या 4814/2026 पर सुनवाई करते हुए मामले को 22 जुलाई 2026 के अंतर्गत सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि झारखंड राज्य बार काउंसिल के चेयरमैन बोकारो जिला बार एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों व कमेटी सदस्यों को बुलाकर याचिकाकर्ता रंजीत गिरी की शिकायत का समाधान करें। कोर्ट ने आदेश की प्रति अधिवक्ता मनोज टंडन को सौंपते हुए राज्य बार काउंसिल (रिस्पॉन्डेंट नंबर-3) को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। समाधान ...