नई दिल्ली, अप्रैल 8 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पोंडा विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग की अधिसूचना को 'अमान्य' घोषित कर दिया, जिससे 9 अप्रैल को होने वाला चुनाव प्रभावी रूप से रद्द हो गया। कांग्रेस ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाईकोर्ट की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जमसंदेकर ने दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा है। पिछले साल अक्तूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद पोंडा विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। निर्वाचन आयोग ने नौ अप्रैल को मतदान और चार मई को मतगणना की अधिसूचना जारी की थी। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जन प्रतिन...