नई दिल्ली, अगस्त 7 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। जीरो शुगर और कृत्रिम मिठास वाले खाद्य, पेय पदार्थों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभावों को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने यह आदेश इंडियन शुगर एंड बायोएनर्जी निर्माता संघ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। याचिका में एफएसएसएआई को निर्देश देने की मांग की गई कि वह कृत्रिम और बिना चीनी के मीठे पदार्थों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों पर विशिष्ट, स्वतंत्र और व्यापक अध्ययन कराए। यह भी पढ़ें- उच्च न्यायालय ने डाबर के खिलाफ आदेश पर लगाई रोक इसमें इन पदार्थ...