अयोध्या, मई 30 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज (अयोध्या) के कुलपति पद पर चयनित कृषि वैज्ञानिक डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को मनमाना और असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया है कि डॉ. सिंह को तत्काल कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण करने दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ राय की खंडपीठ ने डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की याचिका पर पारित किया। डॉ. सिंह वर्ष 2025 में राष्ट्रपति से विज्ञान श्री सम्मान प्राप्त कर चुके हैं और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के प्रतिष्ठित संस्थानों में निदेशक तथा प्रधान वैज्ञानिक के रूप में सेवाएं दे चुके हैं।...