पीलीभीत, मार्च 19 -- पीलीभीत। सात साल पहले हुए मानव-वन्यजीव संघर्ष के मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे प्रभावित ग्रामीणों को राहत मिली है। गौरतलब है कि 24 जुलाई 2019 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व के दियोरिया रेंज के पास मटेहना गांव के एक खेत में काम कर रहे राधेश्याम पुत्र ठगई प्रसाद पर बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। उसे बाघ के हमले से बचाने के लिए खेत में काम कर रहे अन्य ग्रामीणों ने बाघ पर लाठी डंडों से हमला किया था। इस संघर्ष में कई ग्रामीण घायल हुए और बाघ की मौत हो गई। प्रकरण में वन दरोगा दिनेश गिरी ने 31 लोगों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की ओर से जारी विवेचना के दौरान ही वन विभाग ने न्यायालय में एक परिवाद भी दाखिल करवा दिया। मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर कार्रवाई करते ह...
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