बस्ती, अप्रैल 5 -- बस्ती, निज संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) प्रकरण में एसपी से एक सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने आदेश में कहा है कि वारंट जारी करना उसका विशेषाधिकार है, इसमें पुलिस प्रशासन की राय का कोई स्थान नहीं है। न्यायमूर्ति जेजे मुनीर एवं न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ क्रिमिनल मिस. रिट पिटीशन संख्या 26479/2025 (रत्नेश कुमार उर्फ राजू शुक्ला बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य) की सुनवाई कर रही थी। मामला 28 अगस्त 2025 का है। थाना वाल्टरगंज क्षेत्र के जिनवा चौराहे पर एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी फरार हैं। याचिकाकर्ता ने इसी प्रकरण में उच्च न्यायालय में रिट दाखिल की थी।...
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