मधुबनी, अगस्त 26 -- बेनीपट्टी। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद प्रति-शपथपत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए जिले के एसपी के वेतन से पांच हजार रुपये काटकर पटना हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा करने का आदेश दिया है। यह राशि दो सप्ताह के भीतर जमा कराने की जिम्मेदारी मिथिला रेंज के डीआईजी को दी गई है।

मामला मामला मधुबनी जिले के अरेर थाना कांड संख्या 197/2025 से संबंधित आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 11/2026 का है। मामले की सुनवाई 21 अगस्त 2026 को न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 18 जून 2026 के आदेश के बावजूद राज्य की ओर से प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

अधिवक्ता का विवरण राज्य के अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने 19 जून को संबंधित अधिकारियों को पत्र ...