संभल, मई 8 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएम कॉलेज चन्दौसी की प्रबंध समिति को बड़ी राहत देते हुए गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद के कुलपति द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई अन्य कानूनी बाधा न हो तो तीन सप्ताह के भीतर 5 अक्तूबर 2025 को हुए चुनाव को मान्यता प्रदान की जाए। मामला एसएम कॉलेज की प्रबंध समिति के चुनाव से जुड़ा था। विश्वविद्यालय ने छह जनवरी 2026 को यह कहते हुए चुनाव को मान्यता देने से इनकार कर दिया था कि चुनाव विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में नहीं कराया गया। इसके खिलाफ प्रबंध समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी。
कोर्ट की सुनवाई हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 म...
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