नई दिल्ली, जून 29 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एशियाई खेलों की ड्रेसेज टीम के लिए भारतीय घुड़सवारी महासंघ (ईएफआई) की चयन प्रक्रिया को सही ठहराया। हाईकोर्ट ने घुड़सवार अनुष अग्रवाला और सुदीप्ति हजेला की याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि खिलाड़ियों का चयन नियमों के अनुसार व निष्पक्ष तरीके से किया गया है। इसमें कोई मनमानी या नियमों का उल्लघंन नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए अदालत के दखल की जरूरत नहीं है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने फैसला सुनाया कि अदालत विशेषज्ञ चयन संस्थाओं की राय को तब तक नहीं बदल सकती जब तक कि उनके फैसले मनमानी करने वाले, गलत या तय सिद्धांतों के खिलाफ नहीं हों। दोनों घुड़सवारों ने जापान में एशियाई खेलों की ड्रेसेज स्पर्धा के लिए ईएफआई की तदर्थ समिति द्वारा जारी 16 जून की चयन सूची क...