नई दिल्ली, नवम्बर 5 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में कब्रिस्तान की जमीन के विवाद में चार लोगों की हत्या के मामले में तीन दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां इसे विरल से विरलतम (रेयरेस्ट ऑफ रेयर) श्रेणी में रखने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ऐसे में दोषियों को मृत्युदंड देने के बजाय आजीवन कारावास की सजा देना न्याय के हित में होगा। हालांकि, कोर्ट ने दोषी अमजद की पत्नी शकीला की उम्रकैद की सजा बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने अमजद, रमजान और अरशद की ओर से दाखिल मृत्युदंड के खिलाफ अपील तथा सजा की पुष्टि के लिए भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने तीनों की फांसी...