रांची, अक्टूबर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के जमशेदपुर की रीना एंटरप्राइजेज पर लगाए गए Rs.5.77 लाख की देनदारी रद्द कर दी है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने ईएसआईसी का आदेश रद्द करते हुए कहा कि बिना वास्तविक निरीक्षण और साक्ष्य के किसी प्रतिष्ठान पर देनदारी नहीं थोपी जा सकती है। इस संबंध में रीना इंटरप्राइजेज जमशेदपुर की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। फर्म ने 2006 में ईएसआई कोड लिया था, जब 20 कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाई गई थी। परंतु ठेका कार्य न मिलने के कारण संस्थान वर्षों तक निष्क्रिय रहा। इसके बावजूद ईएसआईसी ने अगस्त 2009 से जून 2014 तक के लिए Rs.5.77 लाख की देनदारी निर्धारित की थी। फर्म की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन और सिद्धार्थ रंजन ने दलील दी कि फर्म ने समय-समय पर य...
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