नई दिल्ली, दिसम्बर 19 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इंडिगो एयरलाइन का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन की याचिका पर सीमा शुल्क विभाग से जवाब मांगा है। याचिका में विदेशों में मरम्मत के बाद भारत में पुनः आयात किए गए विमान के इंजनों व पुर्जों पर सीमा शुल्क के रूप में भुगतान किए गए नौ सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि को वापस करने (रिफंड) का अनुरोध किया गया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने उपायुक्त (रिफंड), प्रधान सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात) को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है। पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई आठ अप्रैल 2026 को तय की है। इंटरग्लोब ने अपनी याचिका में दलील दी है कि इस तरह ...
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