रायबरेली, मार्च 17 -- रायबरेली संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट से रायबरेली विकास प्राधिकरण को करारा झटका लगा है। इसके बाद अब आरडीए हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा में जुटा है। आरडीए सचिव का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने पर विचार किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में रायबरेली विकास प्राधिकरण के खिलाफ फैसला सुनाया है। इसके तहत आरडीए को अब साल 2009 में अधिगहित की गई जमीन उसके मूल मालिक को लौटानी होगी। यह फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायाधीश ब्रजराज सिंह और संगीता चंद्रा की डबल बेंच ने सोमवार को सुनाया। इस फैसले का खामियाजा उन आवंटियों को भुगतना होगा, जिन्होंने इस भूखंड को आरडीए से खरीदा है। इसके अलावा यह फैसला उन लोगों के लिए भी नजीर बनेगा, जो आरडीए से असंतुष्ट हैं। इस फैसले को नजी...