इटावा औरैया, जुलाई 16 -- इटावा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीएमओ द्वारा कराई गई जांच में मेडिको लीगल में गंभीर अनियमितताएं मिलने के बाद जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात डाक्टर की सेवा समाप्त कर दी गई। चिकित्साधिकारी डा. शिवम राजपूत की सेवाएं तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से समाप्त करने का आदेश सीएमओ ने गुरुवार को जारी किया। मामला 3 अप्रैल 2024 को जिला अस्पताल में किए गए एक चिकित्सकीय परीक्षण से जुड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच में सामने आया कि राजेश कुमार निवासी नगरिया अधीनी थाना ऊसराहार का 2 अप्रैल 2024 को सीएचसी सरसईनावर में चिकित्सकीय परीक्षण तत्कालीन चिकित्साधिकारी डा. हर्षवर्धन ने किया था। उस रिपोर्ट में शरीर पर किसी प्रकार की चोट का उल्लेख नहीं था, जबकि अगले दिन 3 अप्रैल को जिला अस्पताल में तैयार रिपोर्ट में 6 चोटें दर्ज की गई...