बुलंदशहर, मई 11 -- औरंगाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में मिलीभगत से एलएमसी की भूमि पर हुए अतिक्रमण का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने अतिक्रमण को ध्वस्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। हरकत में आए नगर पंचायत प्रशासन ने डेढ़ दर्जन से अधिक अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए हैं। पांच अतिक्रमण पर लाल निशान लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच हुआ है। एडवोकेट प्रदीप कुमार लोधी ने औरंगाबाद-जहांगीराबाद मार्ग स्थित एक भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर एक रिट इलाहाबाद हाईकोर्ट में डाली थी। हाईकोर्ट ने माना कि जिस जगह पर औरंगाबाद-जहांगीराबाद मार्ग का निर्माण हुआ है उसी जगह पर अतिक्रमणकारियों ने एलएमसी भूमि पर अवैध रूप से दुकानें ओर मकान बनाकर निर्माण कर लिया है।

अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आठ-नौ मई क...