संतकबीरनगर, अप्रैल 28 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। खलीलाबाद क्षेत्र के मोतीनगर मोहल्ले में अवैध रूप से निर्मित मौलाना शमसुल हुदा खान के अवैध मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सोमवार को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक दी गई। रविवार को सुबह शुरू हुई यह कार्रवाई करीब 13 घंटे तक चली। जिसके बाद कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने पर प्रशासन ने तत्काल मशीनें हटा ली। वहीं अचानक कार्य को रोक दिए जाने को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं।मोतीनगर मोहल्ले में स्थित गाटा संख्या -154 में 640 वर्ग मीटर में बने इस मदरसे को गिराने के लिए प्रशासन ने छह बुल्डोजर और दो पोकलेन मशीनें लगाई थीं। यह भी पढ़ें- ब्रिटिश मौलाना के मदरसे को ढहाने पर कोर्ट की रोक हालांकि, लंबी कार्रवाई के बावजूद केवल चहारदीवारी और लगभग 15 पिलरों को ही तोड़ा जा सका। इनको तोड़ने के दौरान करीब पां...
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