गाज़ियाबाद, जून 1 -- गाजियाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को आठ वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसकी मां को सौंप दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दादी ने बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया। अधिवक्ता अनुज जैन और स्वाति चहल ने बताया कि मामले में बच्चे की मां मीनाक्षी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि पति की मृत्यु के बाद ससुराल पक्ष ने बेटे को अपने पास रख लिया और उसे वापस नहीं किया। वहीं दादा-दादी ने दावा किया था कि वे बच्चे की बेहतर देखभाल करने में सक्षम हैं और उनके पास पर्याप्त आय के साधन हैं。 यह भी पढ़ें- कोई पत्नी जानबूझकर आय छिपाती है तो गुजारा भत्ता के दावों का पुनर्मूल्यांकन जरूरी, हाईकोर्ट का आदेशसुनवाई का विवरण सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति के साथ बच्चे...